बेतिया विशेष न्यायालय की फाइल फोटो
बेतिया में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने नामजद अभियुक्त रमजान मियां (59) को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामले साल 2021 का है।
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पीड़िता को मिलेगा 50 हजार मुआवजा
पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले की सुनवाई पूरी की गई। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।विशेष अदालत ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपी को भुगतनी होगी।
इसके साथ ही पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
साल 2021 का है मामला
जयशंकर तिवारी के अनुसार, यह घटना 22 अक्टूबर 2021 की है। सहोदरा थाना क्षेत्र के शेरहवा गांव का रहने वाला रमजान मियां पीड़िता के घर में घुस गया था। उस समय वह अकेली थी। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की मां ने इस संबंध में सहोदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।