बेतिया में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद की अदालत ने आरोपी विजय राम को 3 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। घटना 24 नवंबर 2022 की सुबह करीब 4:30 बजे की है। नाबालिग लड़की शौच के ल
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इस दौरान आरोपी विजय राम ने उसे पकड़कर खेत में पटक दिया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी के चंगुल से भागकर अपनी जान बचाई। घर पहुंचकर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद मझौलिया थाने में मामला दर्ज कराया गया।
आरोपी पर 15 हजार का जुर्माना
कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 354, 354ए और पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी करार दिया। आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही, कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है।
आपराधिक इरादे से किया था हमला
पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की। एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि आरोपी ने नाबालिग पर आपराधिक इरादे से हमला किया था। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सजा सुनाई है।