नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है।
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आरोपी का नाम पंकज नरगेश (21) निवासी पीथमपुर है। पीड़िता की मां ने 17 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 16 मई को उसकी 16 वर्षीय बेटी दोपहर में घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उसे शंका है कि कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। उसने आसपास काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली।
पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। शंका के आधार पर पंकज नरगेश को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने लड़की को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने और दुष्कर्म करने की बात कबूल ली।
पुलिस ने 19 मई 2022 को पीड़िता को बरामद कर उसके बयान लिए। उसने बताया कि आरोपी पंकज और उसके परिवार वाले बहला-फुसलाकर साथ ले गए थे।इस दौरान पंकज ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पंकज सहित अन्य के खिलाफ धारा 366-क, 376(2) (एन), 506, 109 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5-एल सहपठित 6 की धारा में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चालान पेश किया। 12 मार्च को कोर्ट ने पंकज को दोषी मानते हुए रेप और पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद, अपहरण व अन्य धारा में 10 वर्ष और 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया। केस में पैरवी प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा और सरस्वती यादव ने की।