कृपा कृष्ण ‘केके’ | गाजीपुर4 मिनट पहले
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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के डंकीनगंज, लालदरवाजा निवासी अजरुद्दीन उर्फ अजहरुद्दीन को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
यह मामला वर्ष 2020 का है। कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 376AB, 504, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। इसके फलस्वरूप न्यायालय ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत 20 वर्ष का कारावास और 30,000 रुपए का अर्थदंड सुनाया। साथ ही धारा 506 के तहत धमकी देने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी दिया गया है।
न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 42 में निहित प्रावधानों के अनुसार दोषी को धारा 376AB के बजाय पॉक्सो एक्ट की धारा 5M/6 के तहत दंडित किया है।