बहराइचकुछ ही क्षण पहले
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कोर्ट ने सुनाया फैसला।
बहराइच में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीप कांत मणि की अदालत ने आरोपी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
मामला 9 साल पुराना है। रिसिया थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने लालू नाम के युवक पर अपनी नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई।