हाथरस में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा की अदालत ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा। घटना 3 जून 2019 की है, जब सादाबाद क
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वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो उसके माता-पिता उसे खोजते हुए झोपड़ी तक पहुंचे, जहां उन्हें बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
एडीजीसी मुकेश कुमार ने की पैरवी
एडीजीसी मुकेश कुमार की पैरवी के बाद न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।