Monday, June 9, 2025
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नारनौल में गोरक्षक की जमानत याचिका खारिज: पंजाब की महिला को दिया शादी का झांसा; 10 साल तक बनाए अवैध शारीरिक संबंध – Narnaul News



नारनौल का ज्यूडिशियल काम्पलैक्स|

हरियाणा के नारनौल में जिला कोर्ट ने गोरक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी। उसपर शादी का झांसा देकर पंजाब की महिला के साथ 10 साल तक अवैध शारीरिक संबंध बनने का आरोप है। आरोपी ने 10 साल की बेटी के साथ भी गलत हरकत की।

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शहर थाना नारनौल में 7 जनवरी को एक महिला ने हाईकोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें नांगल चौधरी के एक गोरक्षक पर शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया। साथ ही पीड़िता की गैर मौजूदगी में उसकी 10 साल की बेटी के साथ भी गलत हरकतें करने का भी आरोप है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उनकी पहली शादी पंजाब के ही व्यक्ति के साथ हुई थी और उनसे उनके दो बच्चे भी हैं। शादी के कुछ साल बाद पति की मौत हो गई और उसके बाद उसकी शादी नांगल चौधरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। इस शादी से उनको एक लड़की और हुई और करीब तीन साल के बाद उनके घरवालों ने घर से निकाल दिया।

अविवाहित बता करा दी शादी

पीड़िता ने बताया कि अंबाला में उनके दूसरे पति के कोई अंकल रहते हैं और उन्हीं ने नांगल चौधरी के व्यक्ति को अविवाहित बता कर मंदिर में उनकी हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी करवा दी। शादी के कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम चला कि वह पहले से ही विवाहित है और उसकी पत्नी मायके में रह रही है।

पीड़िता ने बताया कि उसके घरवालों ने जबरन आरोपी के साथ रहने को मजबूर करने लगे। तंग आकर जब उसने रहने से मना कर दिया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया व मारपीट भी की।

आरोपी स्वयं को कहता है गोरक्षक

आरोप है कि आरोपी नांगल चौधरी निवासी मनोज स्वयं को गोरक्षक कहता है। साथ ही जमानत नामंजूर होने के बाद आरोपी पीड़िता को फोन पर कह रहा है कि ये ही करना था, इसमें तो अपनी बहुत बड़ी इज्जत हो रही है।



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