नारनौल में पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार पिता पुत्र
हरियाणा के नारनौल में चैकिंग करने गई बिजली निगम की टीम के साथ गाली गलोच व मारपीट करने और बिजली निगम टीम की हेल्प करने गई पुलिस टीम के साथ मारपीट करने, महिला पुलिसकर्मियों व सरकार गाड़ी पर पेट्रोल डालने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपि
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बिजली निगम के उप मंडल अधिकारी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने थाना शहर नारनौल में दी शिकायत में बताया कि बिजली विभाग टीम, विजिलेंस टीम के साथ आज दिनांक 07.02.2025 को सुबह बिजली चोरी पकड़ने के लिए नारनौल शहर मे चैकिंग कर रहे थे। इस दौरान टीम रतनलाल वासी भूप कालोनी नारनौल के घर गुप्त सूत्रों से मिली बिजली चोरी की जानकारी पर इनके घर चैकिंग करने पहुंचे। जहां पर रतनलाल, राहुल व रतनलाल की पत्नी ने चैक करने नही दिया।
पुलिस की गिरफ्त में पिता रतनलाल
टीम ने हालात को देखते हुए विभाग की टीम ने डायल 112 पर पुलिस हैल्प के लिए फोन किया। इस दौरान पुलिस टीम पहुंचने के बाद आरोपितों ने पुलिस टीम के साथ भी मारपीट शुरू कर दी और महिला पुलिसकर्मियों व सरकारी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसमे विभाग के कर्मचारी सचिन फोरमैन को भी चोट आई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं 109(1), 115, 121(1), 126, 132, 221, 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी बेटा राहुल
क्या है ये धाराएं
भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1) हत्या के प्रयास की धारा है। इस धारा के तहत चोट नहीं लगने पर दस साल की सजा तथा चोट लगने पर आजीवन कारावास की सजा है। वहीं धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना है। इसमें एक साल की सजा है। धारा 121 एक में हल्की चोट पहुंचाना है। जिसमें पांच साल तक की सजा है। धारा 132 में सरकारी कार्य में बाधा डालने की है। यह धारा गैर जमानती है। इसमें दो साल तक की सजा है। धारा 126 में गलत तरीके से पकड़ने की है। जिसमें एक माह की सजा है। धारा 221 सार्वजनिक कार्य में बाधा डालने की है। जिसमें तीन माह की सजा है।