नीट पीजी में सुप्रीम कोर्ट ने ‘इन सर्विस डॉक्टरों’ की राज्य स्तर पर तैयार की गई मैरिट सूची को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला नीट पीजी 2024 परीक्षा में सामान्यीकरण प्रक्रिया के जरिए तैयार की गई मेरिट सूची से जुड़ा है
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हाई कोर्ट के फैसले को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के इन सर्विस डॉक्टरों ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने मेरिट सूची को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह प्रक्रिया उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता के बजाय तुलनात्मक योग्यता को दिखाती है। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि कैसे अखिल भारतीय रैंकिंग में उच्च स्थान पाने वाले उम्मीदवार राज्य की सूची में नीचे आ सकते हैं।