Monday, April 21, 2025
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नूंह में अवैध ईंट भट्ठा संचालक पर केस: 2015 में लाइसेंस हो चुका था रद्द, बिना लाइसेंस के चल रहा था भट्टा – Nuh News


पुन्हाना लघु सचिवालय में स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा करना था लाइसेंस

हरियाणा के नूंह जिले के बिछौर थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़ीयाकि मोड़ पर अवैध रूप से चल रहे एक ईंट भट्ठा संचालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी भट्ठा संचालक के खिलाफ समाधान शिविर में प्राप्त हुई एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवा

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खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक शब्बीर पुत्र जाकिर निवासी इन्दाना द्वारा मढ़ीयाकि मोड़ स्थित मैसर्ज सरपंच ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्ठा चलाया जा रहा था। उक्त भट्ठा संचालक के खिलाफ फरवरी 2025 में समाधान शिविर पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

बिछौर थाना में हुआ केस दर्ज

जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि यह भट्ठा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इस मामले की जांच खाद्य आपूर्ति विभाग को सौंपी गई। जांच के दौरान भट्ठा संचालक को मार्च महीने में लाइसेंस पेश करने का नोटिस जारी किया गया। लेकिन उक्त आरोपी कार्यालय में कोई लाइसेंस पेश नहीं कर पाया। दस्तावेजों की जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि 2015 में विभाग द्वारा मैसर्ज सरपंच ईंट उद्योग का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है।

मामले की जांच कर रही पुलिस

बिछौर थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक निकेश कुमार की शिकायत पर भट्ठा संचालक शब्बीर पुत्र जाकिर निवासी इन्दाना के खिलाफ दी हरियाणा कंट्रोल ऑफ ब्रिक्स सप्लाई आर्डर- 1972″ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मामले की जांच कर रही है। अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



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