कब्रिस्तान व पंचायत की भूमि पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाता प्रशासन।
हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना खंड के गांव जमालगढ़ रूपाहेड़ी में मंगलवार को कब्रिस्तान की 9 एकड़ और पंचायत की करीब 12 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला। वक्फ बोर्ड और पंचायत की जमीन पर ग्रामीणों ने पक्के और आलीशान मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था।
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इस मामले को गांव के ही एक व्यक्ति ने अदालत में डाल दिया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह बुल्डोजर कार्रवाई हुई है। डयूटी मजिस्ट्रेट पिनगवां बीडीपीओ सुरजीत सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान किसी विरोध से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन पुलिस के सामने सभी बेबस नजर आए।
रास्तों पर भी किया हुआ था कब्जा
शिकायतकर्ता मुजेद्दीन ने बताया कि वक्फ बोर्ड की 9 एकड़ भूमि पर ग्रामीणों ने मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था। इसके अलावा ग्राम पंचायत की 12 एकड़ भूमि भी पर मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था।
कब्रिस्तान व पंचायत की भूमि पर जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाता प्रशासन।
कई बार दिए गए नोटिस
अवैध कब्जे को लेकर वर्ष 2021 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को वक्फ बोर्ड और ग्राम पंचायत की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए। अतिक्रमण को लेकर कई बार प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने को लेकर नोटिस भी जारी किए। लेकिन अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया।
कब्रिस्तान और पंचायत की जमीन पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर अवैध तरीके से रिहायशी मकान बना कर अतिक्रमण किया हुआ था। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अतिक्रमण हटने के बाद ग्रामीणों को राहत मिलेगी ।