नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित तीन आरोपियों को जमानत मिल गई।
विधायक प्रतिनिधि कपिल पाठक के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित तीन आरोपियों को जिला कोर्ट से जमानत दे दी गई। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। 26 अप्रैल को अब जेल से रिहाई होगी।
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पुलिस ने 20 अप्रैल को चिंटू, उनके भाई ईशान, भतीजे रोहन, सुभाष यादव, ड्राइवर रवि प्रजापत के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से चिंटू, रवि और सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनकी ओर से एडवोकेट संतोष शर्मा ने जमानत के लिए आवेदन लगाए थे।
एडवोकेट शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सेशन जज अयाज मोहम्मद के समक्ष जमानत आवेदनों पर सुनवाई हुई। इसमें तीनों की जमानत के लिए तर्क रखे गए। इसके बाद शाम को कोर्ट ने आदेश जारी किया।