पंजाब सरकार 124 लॉ अफसरों की करेगी नियुक्ति, 25 अप्रैल तक करना होगा आवेदन।
पंजाब सरकार ने अब लॉ अफसरों की भर्ती का फैसला लिया है। 124 लॉ अफसरों को सरकार की तरफ से नियुक्त किया जाएगा। ये नियुक्तियां चंडीगढ़ स्थित पंजाब एडवोकेट जनरल के दफ्तर व लीगल सेल नई दिल्ली में की जाएंगी। नियुक्तियां विभिन्न वर्गों में होगी। सरकार की कोश
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232 लॉ अफसरों को हटाया था
पंजाब सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अप्रैल तक चलेगी। आवेदन संबंधी शर्तें व अन्य सारी औपचारिकताएं तय कर दी गई हैं। सरकार की कोशिश है कि अब अदालतों में किसी भी मामले में कमजोर न पड़े। सरकार ने ठीक दो महीने पहले बड़ा फैसला लेते हुए 232 लॉ अफसरों को हटा दिया था। हालांकि उस समय के तत्कालीन एजी गुरमिंदर सिंह का कहना था कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति एक साल के लिए होती है और फरवरी माह में इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही थी। सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करना है।
पिछले महीने नए एजी किए गए नियुक्त
पंजाब सरकार के एजी दफ्तर में भी बड़े स्तर पर पिछले कुछ समय में बदलाव हुआ है। 30 मार्च को सरकार ने एडवोकेट मनिंदरजीत सिंह बेदी को राज्य का नया एडवोकेट जनरल (एजी) नियुक्त किया है। यह फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह गैरी के इस्तीफे के बाद लिया गया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार के तीन साल के कार्यकाल में अब तक तीन एडवोकेट जनरल बदले जा चुके हैं। इस दौरान अनमोल रतन सिद्धू, विनोद घई और गुरमिंदर सिंह गैरी इस पद पर सेवाएं दे चुके हैं।