सजा सुनाए जाने के बाद शंभू मंडल की पत्नी पुतुल देवी।
भागलपुर में एक शख्स की हत्या के मामले में कोर्ट ने बुधवार को उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई। वारदात के दौरान महिला का साथ देने वाले उसके प्रेमी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला का प्रेमी रिश्ते में उसका जीजा है। कोर्ट ने दोनों पर 35-35
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अक्टूबर 2022 में हुए हत्याकांड में भागलपुर की ADJ-2 दिनेश कुमार की कोर्ट में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने एकचारी दियारा के छोटी चटैया गांव के रहने वाले 35 साल के शंभू मंडल की हत्या के दोषी उसकी पत्नी पुतुल देवी और पुतुल के प्रेमी सोनेलाल मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई। शंभू मंडल और पुतुल देवी के तीन बच्चे भी थे।
12 अक्टूबर 2022 को हुई थी शंभू मंडल की हत्या
दरअसल, साल 2022 के अक्टूबर महीने की शुरुआत में पुतुल देवी अपने प्रेमी सोनेलाल के साथ दिल्ली चली गई थी। पुतुल जब लौटी थी, तब शंभू मंडल ने उसे डांटा-फटकारा था। इसके बाद पुतुल देवी ने अपने पति को धमकाते हुए कहा कि तुम मेरे और सोनेलाल के बीच में मत आओ, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा।
जानकारी के मुताबिक, इसके बाद पुतुल देवी ने अपने प्रेमी सोनेलाल के साथ मिलकर शंभू मंडल की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत पुतुल देवी ने अपने पति शंभू को 12 सितम्बर 2022 को मिर्च की फसल की रखवाली के लिए खेत पर भेज दिया। जब खेत में रखवाली कर रहा पति मचान पर सो गया, तब पुतुल ने अपने बहनोई प्रेमी के साथ मिलकर लाठी-डंडे से पीटकर पति की हत्या कर दी और शंभू की हत्या कर शव को खेत में ही फेंक दिया।
सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट के बाहर सोनेलाल मंडल।
महिला पति के शव पर करती रही थी विलाप
सुबह होने पर शंभू का शव खेत में देखा गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद एफएसएल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर आरआर सिंह जांच-पड़ताल की। पुलिस को भटकाने के लिए महिला पति के शव पर कुछ देर के लिए विलाप करती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी करतूत को भांप गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना में पत्नी ने हत्या में संलिप्तता स्वीकार की और उसने कांड में जीजा के भी शामिल होने की जानकारी दी।
10 साल से चल रहा था बहनोई से प्रेम प्रसंग
पुतुल का सोनेलाल के साथ प्रेम प्रसंग पिछले 10 वर्षों से चल रहा था। महिला अपने तीन बच्चे को छोड़कर बहनोई के साथ 19 सितंबर को दिल्ली चली गई थी। 10 दिन बाद जब लौटी तो पति ने बिना सूचना के दिल्ली जाने का कारण पूछा तो महिला पति से मारपीट करने लगी। इसके बाद पत्नी ने साजिश तहत बहनोई को बुला लिया। फिर मार डाला। मृतक के गले में निशान के साथ शरीर मे काफी जख्म पाया गया था। भाई उपेंद्र मंडल के फर्द बयान पर मृतक की पत्नी पुतुल देवी, बहनोई सोनेलाल मंडल सहित तीन अज्ञात पर केस दर्ज किया गया था।
ग्रामीणों ने महिला को प्रेमी के साथ पकड़ा था
मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि महिला का सोनेलाल मंडल के साथ अवैध संबंध था। मृतक पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद गांव में पंचायत हुई थी। जिसमें सोनेलाल को दंडित भी किया गया था। लेकिन सोनेलाल और महिला पुतुल देवी में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग जारी रहा। महिला का पति दोनों के बीच रोड़ा बन रहा था। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया।