भारत छोड़ पाकिस्तान जा रहे पाक नागरिक।
भारत सरकार ने पाकिस्तान में फंसे उन पाकिस्तानी नागरिकों को बड़ी राहत दी है, जो भारत में लांग टर्म वीजा (एलटीवी) या नोरी सर्टिफिकेट (NORI) के धारक हैं। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में आई
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आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस माहौल में उन पाकिस्तानी नागरिकों की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी, जो भारत में बस चुके थे लेकिन कुछ कारणों से पाकिस्तान चले गए थे, और अब भारत लौटना चाहते थे। विशेष रूप से वे लोग प्रभावित हुए थे जिनके पास भारत सरकार द्वारा जारी लांग टर्म वीजा या नोरी सर्टिफिकेट था।
भारत छोड़ पाकिस्तान जा रहे पाक नागरिक।
भारत सरकार का फैसला भारत सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया कि जिन पाक नागरिकों के पास वैध एलटीवी या नोरी सर्टिफिकेट है, उन्हें भारत में रहने की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि शुरूआती दौर में इन वीजा और सर्टिफिकेट धारकों को पाकिस्तान से भारत आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। वे बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे थे, जिससे वे काफी असमंजस और तनाव की स्थिति में थे।
अब मिली राहत अब भारत सरकार ने साफ निर्देश जारी करते हुए एलटीवी और नोरी सर्टिफिकेट धारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। इसी फैसले के बाद आज 70 पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे। सभी के पास या तो लांग टर्म वीजा था या नोरी सर्टिफिकेट।
इन सभी नागरिकों का बॉर्डर पर दस्तावेजी सत्यापन किया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया गया। इससे इन नागरिकों और उनके भारत में बसे परिवारों ने राहत की सांस ली है।

जानें क्या है लांग टर्म वीजा
लांग टर्म वीजा भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष प्रकार का वीजा है, जो उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो लंबे समय तक भारत में रहना चाहते हैं, खासकर विशेष मानवीय कारणों से। यह आम तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को दिया जाता है:
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थी, जैसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग।
- ऐसे लोग जो भारत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुनर्वास करना चाहते हैं।
- जिनका भारत में स्थायी बसने का इरादा है और जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं।
लांग टर्म वीजा की मुख्य बातें:
- वीजा की अवधि कई वर्षों तक हो सकती है (जैसे 5 साल या उससे अधिक)।
- इस वीजा पर रहने वाले लोग भारत में काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और संपत्ति भी खरीद सकते हैं (कुछ शर्तों के साथ)।
- LTV धारकों को स्थानीय पुलिस (FRRO) के पास पंजीकरण करवाना पड़ता है और समय-समय पर वीजा नवीनीकरण भी करवाना होता है।
- भारत सरकार कई बार मानवीय आधार पर इसे विशेष रियायतों के साथ देती है।