धान की रोपाई (प्रतीकात्मक फोटो)।
हरियाणा के पानीपत में मनमानी करने वाले किसानों पर प्रशासन ने सख्ती करने का मूड़ बना लिया है। डीसी वीरेंद्र दहिया ने बताया कि किसान अगर 15 जून से पहले धान की रोपाई करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भू-जल बचाने के लिए सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया
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जो किसान आदेशों का उल्लंघन करेगा, उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा और विभाग उसकी फसल को भी नष्ट करा देगा। फसल नष्ट कराने का खर्चा भी किसान से लिया जाएगा। ग्राम सचिव, पटवारी और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम पुलिस बल के साथ संबंधित खेत में पहुंचकर फसल को नष्ट कराएगी।
पानीपत डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया।
जुर्माना के साथ सजा का भी प्रावधान डीसी ने बताया कि जिले में करीब 90 हजार हेक्टेयर में धान की रोपाई व बिजाई की जाती है। समय से पहले धान की रोपाई रोकने के लिए कृषि विभाग ने टीमें गठित कर दी गई हैं। टीमें खंड कृषि अधिकारी व कृषि विभाग के नेतृत्व में खेतों में जाकर निरीक्षण करेंगी। नियमों के अनुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई हरियाणा प्रिजर्वेशन आफ सबसायल वाटर एक्ट 2009 की अवहेलना है।
इस मामले में जुर्माना व सजा का भी प्रावधान है। समय से पहले धान रोपाई की जो तैयारी है वह लोगों को जल संकट के मुहाने लाकर खड़ी कर रही है। डीसी ने सभी किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि सभी किसान नैतिकता के तौर पर और प्रकृति की इस बेशकीमती धरोहर को बचाने के लिए 15 जून के बाद ही अपने खेतों में धान रोपाई के लिए पानी छोड़े।