वाहनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया नियम लागू
परिवहन विभाग ने वाहनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया नियम लागू किया है। 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है।
.
कोंडागांव के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल असैया के अनुसार, वाहन मालिकों को दी गई चार महीने की समय-सीमा खत्म हो चुकी है। अब बिना HSRP वाले वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पोर्टल पर HSRP के लिए कर सकते हैं आवेदन
वाहन मालिक https://cgtransport.gov.in पोर्टल पर HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में वाहन संख्या, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। प्लेट तैयार होने की सूचना मोबाइल पर मिलेगी। इसके बाद अधिकृत डीलर से प्लेट लगवाई जा सकती है।
HSRP में विशेष लेजर कोड और छेड़छाड़-रोधी लॉकिंग सिस्टम लगा होता है। यह सिस्टम वाहन की पहचान को सुरक्षित बनाता है। इससे चोरी हुए वाहनों की पहचान आसान होगी और फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर रोक लगेगी।