कानपुर में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। 30 मई को कानपुर नगर ड्रोन प्रतिबंधित क्षेत्र होगा। ज्वाइंट सीपी हेडक्वाटर्स ने ड्रोन के लिए बीएनएसएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लगा दी है
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कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अति विशिष्ट अतिथि का भ्रमण कार्यक्रम सुरक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। पूर्व में आयोजित भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों व त्रुटियों के दृष्टिगत उक्त प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार के ड्रोन का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। जिसके दृष्टिगत कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीमाओं में कानून के बेहतर अनुपालन कराए जाने, सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
यह आदेश दिनांक 30 मई 2025 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
सोशल मीडिया पर भी हो रही सख्त निगरानी
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जा रही है। विवादित पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की साइबर सेल, सारे जोन के डीसीपी की साइबर सेल और थाने स्तर पर साइबर सेल को एक्टिव किया गया है।
सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव रहने वाले ग्रुपों की निगरानी की जा रही है। उनके हर एक पोस्ट को रिव्यू किया जा रहा है। इतना ही नहीं मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस के अलावा एलआईयू को भी एक्टिव किया गया है।
पुलिस पल पल की सूचना जुटा रही है। अधिकारियों द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि छोटे से छोटे झगड़े को भी गम्भीरता से लेकर उसे त्वरित निस्तारित कराया जाए। जिससे बात न बढ़े। बात बढ़ने पर ही बढ़ी घटना की सम्भावना रहती है