फरीदाबाद जिले में भाई की पत्नी से रेप करने वाले बुजुर्ग को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहती है, लेकिन बीमार अपने सास
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लीगल सेल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 32 साल की एक महिला अपने परिवार के साथ गुड़गांव में रहती है। उसके जेठ रघुविंद्र सिंह सिरोही(60) फरीदाबाद में रहते हैं। उनके साथ सास और ससुर भी रहते हैं। दोनों गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। 13 अगस्त 2019 को पीड़िता गुड़गांव से उन्हें देखने फरीदाबाद आई थी। ससुर का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
खाना खाकर सोया था परिवार
चार सितंबर 2019 को परिवार के लोग खाना खाकर सो गए। पीड़िता घर में बैठी थी, तभी उनका जेठ रघुविंद्र सिंह आया और हाल चाल पूछने के बहाने दूसरे कमरे में ले जाकर रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना बल्लभगढ़ ने 6 सितंबर 2019 को केस दर्ज कर किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने पीड़िता के जेठ को दस साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
नशा तस्कर को 8 साल की सजा
वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने एक नशा तस्कर को आठ साल की सजा सुनाई है। तस्कर से क्राइम ब्रांच 30 के एएसआई अनूप सिंह ने एक किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद किया था।
फरीदाबाद कोर्ट।
1 किलो 200 ग्राम गांजा किया बरामद
एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 28 मई 2018 को सीआईए 30 के एएसआई अनूप सिंह ने दुर्गा बिल्डर इस्माइलपुर के पास नाका लगाकर एक नशा तस्कर मो. सिकंदर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। सिकंदर मूलरुप से यूपी के कानपुर जिला के किदवई नगर का रहने वाला है और यहां दिल्ली के मीठापुर, हरिनगर में रहता है।
केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने आठ साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।