बादली में फसल अवशेष न जलाने का आह्वान करते हुए चौकीदार।
झज्जर जिले में बादली प्रशासन ने फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पंचायत विभाग ने सभी गांवों में मुनादी करवाकर किसानों को सचेत किया है। गेहूं की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की
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पंचायत सचिव संजय के निर्देश पर चौकीदार सुभाष और मनोज मुनादी कर रहे हैं। एसडीएम और विभागीय अधिकारियों के आदेश पर फील्ड में लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने गांव और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीमें बनाई हैं।
3 साल तक फसल बिक्री पर पाबंदी
बीडीपीओ उमेंद सिंह ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दोषी किसानों की सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का फायदा रोका जा सकता है। साथ ही 3 साल तक उनकी फसल बिक्री पर भी पाबंदी लग सकती है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं फसल अवशेष जलते दिखें तो तुरंत डायल 112 पर या संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल अवशेष को जलाने की बजाय वैज्ञानिक तरीकों और यंत्रों का उपयोग करें।