बक्सर में कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसने अपनी पत्नी का गर्दन कुदाल से काट डाला था। मामला जिला व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। अपर जिला सत्र न्याय
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पत्नी के साथ हमेशा गाली-गलौज करता था
अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के चकिया गांव में 11 अक्टूबर 2021 को सूरज सिंह अपनी पत्नी शारदा देवी से गाली-गलौज कर रहा था। उसके साथ मारपीट करता था। शारदा देवी की शादी सूरज सिंह से 12 साल पहले हुई थी। इसी क्रम में शारदा देवी अपने भाई के साथ 2 साल पहले अपने गांव भानपुर थाना दिनारा रह रही थी।
सास की तबीयत खराब होने के बाद फिर वह वापस ससुराल आई। जिसके के बाद सूरज ने फिर से गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी क्रम में एक दिन फिर पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। कुदाल से मार कर अपनी पत्नी का गर्दन काट कर हत्या कर दी।
मृतका के भाई सिकंदर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2021 में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को उम्र कैद और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।