हिसार जिले की बरवाला में गांव जेवरा की संगीता ने अपने पति संयम और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। जिसके आधार पर पुलिस ने संयम के खिलाफ IPC की धारा 323, 342, 406, 498A, और 506 के तहत मामला दर
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2021 में हुई थी शादी
संगीता के अनुसार उनकी शादी 22 जुलाई 2021 को संयम हांसी के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही सास सुशीला, ससुर सुंदर लाल, देवर अमन कुमार, और पति संयम ने दहेज कम लाने के ताने देने शुरू कर दिए। छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और दहेज की मांग की जाने लगी। संगीता ने बताया कि उनके मायके वालों और रिश्तेदारों ने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ समय के लिए स्थिति सामान्य रही।
बाद में फिर से उत्पीड़न शुरू हो गया।
9 महीने पहले हुई थी पंचायत
संगीता ने बताया कि लगभग 8-9 महीने पहले पंचायत के बाद संगीता अपने पति के साथ किराए के मकान में अलग रहने लगी। उनके एक 7 माह के बेटे का जन्म हुआ, जिसकी देखभाल उनकी मां ने की। 5 मई 2025 को पति संयम ने ससुराल वालों के इशारे पर उसके साथ मारपीट की और उन्हें व उनके बच्चे को कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने दीवार फांदकर उन्हें बाहर निकाला। घटना की वीडियो संगीता के पास मौजूद है।
जान से मारने की दी धमकी
संगीता ने हांसी अस्पताल में मेडिको-लीगल रिपोर्ट(MLR) करवाई और बयान दर्ज कराए। उन्होंने बताया कि उनका पति उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकी देता है और कहता है कि वह “टेक्निकल तरीके से” उन्हें मार देगा, क्योंकि वह वकील है और उसे कानून की जानकारी है। संगीता ने बताया कि जब वे बरवाला थाने में शिकायत दर्ज करने जा रही थी, तो उनके पति ने उनका रास्ता रोककर धमकी दी, कि अगर पुलिस में शिकायत की, तो वह उन्हें जान से मार देगा।
केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
पुलिस की प्रारंभिक जांच में संगीता के सास, ससुर, और देवर के खिलाफ लगाए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई, लेकिन संयम के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, स्त्रीधन हड़पने, कमरे में बंद करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप सही पाए गए। शिकायत संख्या 1154 (13 मई 2025) के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगीता ने पुलिस से अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की है।