जिला न्यायालय ने एक तीन साल पुराने हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2020 का है, जब एक व्यक्ति अपने साथ हुई धोखाधड़ी की
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मामला 16 जून 2020 का है, जब बलरामपुर के थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र में वादी अभय कुमार वर्मा ने अपने पिता धर्म पाल वर्मा की हत्या के संबंध में तहरीर दी थी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता के खाते से फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए थे, जिसकी शिकायत वे पुलिस से करने जा रहे थे। इस दौरान कन्हैया लाल उर्फ गोली, भुर्री उर्फ इकरार, और मुन्ना ने रास्ते में घात लगाकर उनकी हत्या कर दी।
पुलिस की कार्रवाई मिली तहरीर के आधार पर थाना गौरा चौराहा पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से गवाह और सबूत पेश किए गए, जिनका अध्ययन करते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
अदालत ने तीनों आरोपियों—कन्हैया लाल उर्फ गोली, भुर्री उर्फ इकरार, और मुन्ना—को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने तीनों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।