इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताया कि बांके बिहारी मंदिर कोरिडोर के निर्माण में रोड़ा बन रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। अब कोर्ट ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने के निर्
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने अनंतकुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है।
पूर्व में पारित आदेश के क्रम में सरकार ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए अतिक्रमण मुक्त हुई सड़कों की तस्वीरें भी पेश किया है। हालांकि, भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से भीड़ प्रबंधन की जानकारी मांगी है। कोर्ट कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आपात चिकित्सा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। लिहाजा, अगली सुनवाई के वक्त सरकार भीड़ प्रबंधन की योजना पेश करते हुए आपात चिकित्सा की जानकारी भी अदालत को दें। मामले को अगली सुनवाई छह फरवरी को होगी।