देवास में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने, हथियार लेकर चलने पर रोक लगाई गई है। लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट नहीं कर सकेंगे। धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली का आयोजन प्रतिबंधित रहे
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किसी भी स्थान पर बिना अनुमति टेंट या पंडाल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। सड़कों पर एकत्र होकर यातायात बाधित करना या किसी के आवागमन में रुकावट डालना भी प्रतिबंधित है।
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ऋतुराज सिंह ने जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी इन आदेशों में कई प्रतिबंध शामिल हैं।
कोई भी व्यक्ति या समूह फेसबुक, वॉट्सऐप या अन्य प्लेटफॉर्म पर धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश, चित्र या टिप्पणियां नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध शासकीय कर्तव्य पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक छूट दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।