पटना में भी अब ऑटोमेटिक चालान कटेगा।
अगर आप बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चला रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। बिहार के स्मार्ट शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ए.एन.पी.आर.) कैमरों के जरिए ऐसे वाहनों का खुद चालान काटा जाएगा। यह चालान एक दिन म
.
परिवहन विभाग ने बताया कि चालान की राशि जमा करने के लिए वाहन मालिकों को एक दिन की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) दी जाएगी। इस अवधि के बाद दोबारा उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत ई-चालान जारी किया जाएगा।
टोल प्लाजा पर पहले से हो रहा ई-डिटेक्शन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जानकारी दी कि राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए पहले से ही बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हैंड हेल्ड डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इंश्योरेंस कराना अनिवार्य
परिवहन सचिव ने बताया कि सभी वाहन मालिकों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। यह न केवल वाहन स्वामी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को भी सहायता मिलती है। बीमा नहीं होने की स्थिति में न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च और मृत्यु होने पर कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
थर्ड पार्टी बीमा के लाभ
वित्तीय सुरक्षा: दुर्घटना या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कवर मिलता है।
कानूनी सुरक्षा: मुकदमों से राहत मिलती है।
मानसिक शांति: वाहन स्वामी को मानसिक संतुलन और भरोसा मिलता है।
संपत्ति की सुरक्षा: बीमा मुकदमे की स्थिति में संपत्ति की जब्ती से बचाता है।
मुआवजा प्राप्ति: नुकसान की स्थिति में उचित मुआवजा प्राप्त होता है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवश्य कराएं, ताकि खुद के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।