छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिले में डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
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यह आदेश 28 मार्च तक प्रभावी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड की हायर सेकेंडरी, हाईस्कूल और शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षाएं 1 से 28 मार्च के बीच होगी। छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है।
तेज म्यूजिक, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बैन
छत्तीसगढ़ कोलाहल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत बिना अनुमति के तेज म्यूजिक, हॉर्न और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। वे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए नियमानुसार अनुमति जारी करेंगे। अनुमति की सूचना पुलिस और कलेक्टर कार्यालय को भी भेजी जाएगी।