इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के भाजपा सांसद डॉ. महेश शर्मा को नोटिस जारी कर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने बुलंदशहर की गीता रानी शर्मा की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका
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कोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के अधिवक्ता की आपत्ति को स्वीकारते हुए निर्वाचन आयुक्त को पक्षकार से हटा दिया। साथ ही डीएम गौतमबुद्धनगर और विपक्षी चार व पांच को भी पक्षकार से हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इन्हें याचिका में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कदाचार का आरोप नहीं है।
कोर्ट ने याची को याचिका से उक्त विपक्षियों को हटाने का समय दिया। साथ ही कहा कि अब केवल एकमात्र विपक्षी डॉ. महेश शर्मा बचे हैं, जिन्हें जवाब के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता की अर्जी पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मुक्त करने का आदेश दिया है।