हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला कोर्ट ने चरस रखने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धारकस्यान के झटिगरी गांव निवासी दौलत राम को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करन
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घटना 19 दिसंबर 2021 की है। पुलिस टीम हयून में नेशनल हाईवे 153 पर नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान आरोपी दौलत राम जंगल की तरफ से आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा और नाली में गिर गया।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के संदिग्ध व्यवहार के कारण उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में काले रंग का भारी पदार्थ मिला, जो चरस निकला। बरामद की गई चरस का कुल वजन 1 किलो 28 ग्राम था।
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाह प्रस्तुत किए। सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है।