जिला न्यायालय हिसार ने युवक को हत्या के आरोप में दोषी पाया।
हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने फरवरी 2019 में बरवाला थाना में दर्ज हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुलखनी के सुनील उर्फ शीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार
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सुनील ने गांव के ही एक युवक की रंजिश के कारण गोली मारकर हत्या की थी। मामले में सुलखनी गांव के रहने वाले विकास ने पुलिस को बयान दर्ज करवाए थे। उसने बताया था कि वह खेती बाड़ी का काम करता है। उसके चाचा रामचंद्र की दो लड़की व दो लड़के है। बड़ा लड़का मोनू व छोटा बिजेंद्र उर्फ जग्गा है।
सुबह करीब 10 बजे वह और उसका चाचा राजेंद्र घर पर बैठे थे। उस समय सुलखनी का युवक राजेंद्र के यहां आया और बताया कि उनका भतीजा मोनू उसके बेटे सुनील उर्फ शीलू से आते-जाते गाली गलौज करता है, उसे समझा लो नहीं तो उसका बेटा शीलू, मोनू को गोली मार देगा। शीलू पिस्तौल लिए घूम रहा है।
युवक का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ फिर हत्या कर दी गई
उसके चाचा राजेंद्र ने मोनू को घर बुलाकर पूछा तो मोनू ने कहा कि उसकी शीलू के साथ कई दिन पहले गाली गलौज व कहासुनी हुई थी। शीलू उसी बात को लेकर उससे रंजिश रखता है। दोपहर बाद करीब 3 बजे शाम को छोटा उर्फ माही, मोनू को मोबाइल बेचने की बात कहकर घर बुलाकर लाया।
विकास ने बताया कि उसे और उसके चाचा राजेंद्र को इस बारे पता चला तो वे दोनों फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद राजेंद्र, शीलू और एक अन्य लड़का बाइक के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही राजेंद्र ने शीलू को गोली चलाने को कहा। शीलू ने इतना सुनते ही पिस्तौल से मोनू के पीछे कमर पर गोली मारी, जिससे मोनू नीचे गिर गया। राजेंद्र के कहने पर साथ खड़े अन्य युवक ने अपने हाथ से एक गोली शीलू को दी, शीलू ने पिस्टल में डालकर गोली चलाने की कोशिश की तो यह नहीं चली।
उसने शोर मचाया तो राजेंद्र, सुनील उर्फ शीलू और एक अन्य लड़का बाइक सहित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। उसने और चाचा राजेंद्र ने मोनू को संभाला और नागरिक अस्पताल में लेकर आए। जहां डॉक्टर ने मोनू को मृत घोषित कर दिया था।