Wednesday, May 14, 2025
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माफिया अतीक के बहनोई अखलाक हाईकोर्ट में याचिका की: गैंगस्टर मामले में राहत को हाईकोर्ट पहुंचा, अशरफ की पत्नी जैनब की याचिका भी आगे होगी सुनवाई – Prayagraj (Allahabad) News


ये तस्वीर अतीक के बहनोई अखलाक की है।

माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के पति अखलाक ने याचिका दाखिल कर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की वैधानिकता को चुनौती दी है। याचिका में अखलाक की ओर से कहा गय

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इससे पहले अशरफ की पत्नी जैनब फात्मा ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कुर्की की कार्रवाई और गैर जमानती वारंट को चुनौती दी थी। जैनब के मामले की सुनवाई भी अभी होनी है।

प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद धूमनगंज थाने में अतीक के बहनोई अखलाक के साथ अतीक के दोनों बेटे उमर और अली, अतीक के शूटर बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान सहित कुल 15 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था।

इसी मामले को लेकर अतीक के बहनोई अखलाक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अखलाक की पत्नी व अतीक की बहन आयशा नूरी अभी भी फरार है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। आयशा नूरी के साथ ही जैनब और शाइस्ता परवीन भी फरार हैं।

उमेश पाल व उनके दो गनरों की हत्या के मामले में फरार चल रही खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब उर्फ रूबी ने याचिका में गैर जमानती वारंट जारी करने और कुर्की की कार्रवाई को चुनौती दी है। 25 हजार की इनामी जैनब का नाम उमेश पाल हत्याकांड में विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था। इसकी भनक लगते ही वह फरार हो गई और पुलिस अब तक उसका सुराग नहीं लगा पाई।

पुलिस ने फरार जैनब पर शिकंजा कसने के लिए 20 जुलाई 2023 को गैर जमानती वारंट जारी कराया। उसके बाद 26 जुलाई 2023 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का वारंट प्राप्त किया गया। 82 की कार्रवाई के बाद भी हाजिर नहीं होने पर 19 अक्तूबर 2023 को कुर्की का आदेश जारी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसके मकान को कुर्क कर लिया।



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