सूरजपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
.
पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों के मालिकों और चालकों की बैठक आयोजित की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि मालवाहक वाहनों में यात्री बैठाना कानून का उल्लंघन है। यदि ऐसा करते हुए कोई दुर्घटना होती है, तो इसे जानबूझकर की गई घोर लापरवाही माना जाएगा।
सूरजपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक ली
मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देश में सड़क हादसे मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं। मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्री बैठाने से कई लोगों की जान जा चुकी है।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऐसी दुर्घटनाओं में बीमा कंपनियां भी मुआवजा देने से इनकार कर सकती हैं।

बैठक में मालवाहक वाहनों में यात्री ढोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया
शराब पीकर वाहन न चलाने की चेतावनी
डीआईजी और एसएसपी ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की भी चेतावनी दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।