मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने गर्मी के मौसम को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।
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छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि अब जिले में बिना अनुमति के कोई नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। यह प्रतिबंध पेयजल और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए लागू होगा।
हालांकि, सरकारी एजेंसियों को इससे छूट दी गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूरे जिले में और नगरपालिका परिषद व नगर पंचायतों को अपने क्षेत्र में पेयजल के लिए नलकूप खनन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी।
नलकूप खनन की अनुमति की प्रक्रिया को किया सख्त
कलेक्टर ने नलकूप खनन की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। उनकी अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति भी बनाई गई है।
अनुमति के लिए आवेदक को दो रुपये का शुल्क जमा कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा। सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने के बाद 10 दिनों के भीतर जांच कर अनुमति दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।