मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन सकते हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। बक्सर में लाभुकों को चयनित करने का आदेश है। 30 लाभुकों को फायदा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
.
प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का 11 वें चरण का लक्ष्य पूरा करने के लिए इसके समय सीमा को बढ़ाया गया है। इसे बढ़ाकर अब 15 अक्टूबर तक कर दिया गया है। बता दें कि 11 वें चरण में कुल 30 लोगों को इस योजना का फायदा देने का लक्ष्य रखा गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए अब 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत राज्य में अब-तक 44754 हजार से अधिक लाभुकों को इस योजना का फायदा दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से रोजगार के साथ गांव से शहर की कनेक्टिविटी आसान हुआ है।
योग्य लाभुकों को चयनित करने का आदेश
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11 वें चरण में शेष बचे लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है। बक्सर में कुल 30 रिक्ति है। जिला परिवहन पदाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल, सचिव परिवहन विभाग बिहार ने सभी जिला पदाधिकारी को रिक्ति के खिलाफ शत प्रतिशत आवेदन प्राप्त करते हुए योग्य लाभुकों को चयनित करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
ई-रिक्शा ऑटो खरीदने पर अनुदान मिलेगा।
परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 11 वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की तिथि दिनांक 27 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 किया गया है।
15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए अब 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। जो इच्छुक आवेदक किसी कारणवश आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उन्हें आवेदन करने का एक बार और मौका दिया जा रहा है। आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है। उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने पंचायतवार व कोटिवार रिक्ति की सूची जारी की जाएगी। वैसे पंचायत या वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वतः अमान्य हो जायेंगे।
कौन कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति,जनजाति और 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य, ई-रिक्शा और एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के चयनित लाभुकों को चयन पत्र 12 नवंबर से 19 नवंबर तक दिया जाएगा।
4 से 10 सीटर वाहन और एम्बुलेंस की कर सकते हैं खरीदारी
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन और एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50% तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए होगी। एंबुलेंस की खरीददारी की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा।