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मुरैना: आसन नदी से अवैध रेत खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त और चालक गिरफ्तार; खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज

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मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत और पत्थर के अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सख्त अभियान के अंतर्गत बागचीनी थाना पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने माधौंबाई पुलिया के समीप से अवैध रूप से रेत से भरी हुई एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से ही ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को जब्त कर थाने लाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली की अनुमानित कीमत लगभग सात लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा खनिज माफियाओं के विरुद्ध जारी जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संकेत है।

बागचीनी थाना पुलिस से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, यह घटना बीती रात की गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान सामने आई। पुलिस टीम बागचीनी रोड स्थित माधौंबाई की पुलिया क्षेत्र में नियमित गश्त और वाहन चेकिंग कार्य में तैनात थी। इसी दौरान पुलिस कर्मियों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो रेत से भरी हुई ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दे रहा था। पुलिस ने बिना समय गंवाए हमराह बल की सहायता से उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ लिया। तत्पश्चात, ट्रॉली की विस्तृत जांच करने पर यह पुष्टि हुई कि उसमें भरी गई रेत आसन नदी से अवैध रूप से निकाली गई थी। आसन नदी मुरैना जिले की एक प्रमुख नदी है, जहाँ से अवैध खनन की शिकायतें पूर्व में भी प्राप्त होती रही हैं और प्रशासन इस क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखे हुए है।

पुलिस ने आरोपी चालक को मौके से गिरफ्तार कर ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया और उसे बागचीनी थाने ले आई। थाने पर आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपराध क्रमांक 223/26 दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और खान एवं खनिज अधिनियम दोनों के प्रावधानों का प्रयोग किया गया है। आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 303(2) और 317(5) लगाई गई है, जो चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 4(1) और 21(1) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जो अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर सीधे तौर पर लागू होती हैं। पुलिस ने इस प्रकरण को विवेचना में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

बागचीनी थाना प्रभारी कुलदीप राजपूत ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान अवैध रेत का परिवहन करते हुए पाई गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को सफलतापूर्वक पकड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चालक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले की सूचना तत्काल खनिज विभाग को भी दे दी गई है। खनिज विभाग को सूचित करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अवैध खनन के मामलों में खनिज की मात्रा का आकलन, जुर्माने का निर्धारण और खनिज की नीलामी या जब्ती की प्रक्रिया खनिज विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। पुलिस और खनिज विभाग के बीच यह समन्वय अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है।

मुरैना जिले में आसन नदी और अन्य जलस्रोतों से रेत का अवैध खनन एक गंभीर समस्या रही है, जिससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि होती है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति और नदी तल के असंतुलन का खतरा भी बढ़ता है। जिला प्रशासन ने हाल के महीनों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमें गठित की हैं और रात्रि गश्त को तीव्र किया है। बागचीनी थाना क्षेत्र की यह कार्रवाई इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। पुलिस द्वारा BNS और खनिज अधिनियम के संयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन ऐसे अपराधों को केवल सामान्य चोरी के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित आर्थिक और पर्यावरणीय अपराध के रूप में देख रहा है।

वर्तमान में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध क्रमांक 223/26 की विवेचना जारी है। विवेचना के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि क्या इस ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे कोई बड़ा खनन नेटवर्क या रेत माफिया सक्रिय है। पुलिस यह भी जांच करेगी कि आसन नदी से रेत किस स्थान से निकाली गई और इसे कहाँ खपाया जाना था। खनिज विभाग द्वारा भी अपनी ओर से स्वतंत्र जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाइयों से अवैध खनन में लिप्त अन्य तत्वों में भी भय का माहौल पैदा होने की संभावना है। मुरैना पुलिस और प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी और कानून के दायरे में रहते हुए अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।