मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में 8 साल पहले गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंगल की अदालत ने दोषी करार देते हुए 8-8 साल की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गय
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इस मामले में हुई सजा
किशनी थाना क्षेत्र के गांव दादीपुर में 2017 में तत्कालीन इंस्पेक्टर ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि रामरतन और उसके दो बेटे संजीव और राजीव, साथ ही एटा निवासी साथी धीरज ने मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैंग बनाया था। इस गैंग ने इलाके में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
जांच और कोर्ट में सुनवाई
तत्कालीन थाना प्रभारी ने जांच पूरी कर चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इन साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए चारों आरोपियों को दोषी पाया।
अदालत ने चारों आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनाई और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद, आरोपियों को जेल भेज दिया गया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई
यह उल्लेखनीय है कि चारों आरोपी अलग-अलग जेलों में बंद हैं, इसलिए उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई, और फिर अदालत ने उनकी सजा सुनाई।