चंडीगढ़ में स्काई रॉक सिटी वेलफेयर सोसाइटी के मालिक नवजीत सिंह को मोहाली उपभोक्ता अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर तीन साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने बिल्डर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपए शिकायतकर्ता रविंदर वालिया क
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बिल्डर पर आरोप था कि उसने तय समय पर प्लाट का पजेशन नहीं दिया और अदालत के आदेशों के बावजूद शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि नहीं लौटाई। इस पर अदालत ने बिल्डर के खिलाफ नई याचिका दायर होने के बाद उसे दोषी ठहराते हुए सजा का फैसला सुनाया।
बिल्डर ने कोई ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नवजीत सिंह ने आदेशों का पालन न करने का कोई ठोस स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। शिकायतकर्ता को उसके अधिकारों से वंचित करने और मानसिक पीड़ा देने को ध्यान में रखते हुए अदालत ने किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से इनकार किया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल्डर ने न तो जमानत बांड प्रस्तुत किया और न ही सजा के निलंबन के लिए कोई आवेदन दिया। इसके चलते अदालत ने उसे नाभा जेल भेजने का आदेश जारी किया, जहां वह पहले से हिरासत में है।
अगस्त 2022 में दायर की थी याचिका
रविंदर वालिया ने 8 अगस्त 2022 को दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने बिल्डर को शिकायतकर्ता से वसूली गई 8.30 लाख रुपए की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और 25 हजार रुपए मानसिक उत्पीड़न व मुकदमे की लागत के रूप में चुकाने का आदेश दिया था। हालांकि बिल्डर ने 30 दिन की समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।