बिलासपुर में शिक्षक साझा मंच ने युक्तियुक्तकरण नियम 2024 का विरोध किया है। मंच के प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त और संयुक्त संचालक शिक्षा को ज्ञापन सौंपा है और 2008 के नियमों के पालन की मांग की गई है।
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शिक्षकों का आरोप है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। महिला शिक्षकों को उनके मूल स्थान से 70-80 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। मंच ने मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को भी ज्ञापन भेजा है।
शिक्षक साझा मंच के मुताबिक, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में दावा-आपत्ति नहीं मांगी गई। वरिष्ठता के मानकों का उल्लंघन किया गया है। वरिष्ठ को कनिष्ठ और कनिष्ठ को वरिष्ठ दिखाया गया है। रिक्त पदों की सूचना सार्वजनिक नहीं की गई है।
2008 के नियमों को लागू करने की मांग
2008 के नियम के मुताबिक, प्राथमिक स्कूलों में 60 स्टूडेंट्स पर एक प्रधान पाठक और दो सहायक शिक्षक का प्रावधान था। पूर्व माध्यमिक शालाओं में 105 विद्यार्थियों पर एक प्रधान पाठक और चार शिक्षक का पद स्वीकृत था। मंच ने इन्हीं नियमों को लागू करने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संचालक भूपेंद्र सिंह बनाफर, प्रदीप पांडेय, उप संचालक रंजीत बनर्जी, अश्वनी कुर्रे, बेदाराम पटेल, राधेश्याम टंडन, राजेंद्र ठाकुर, संभाग संचालक बसंत चतुर्वेदी और मोहन लहरी शामिल थे।