पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन के ट्रायल रन से किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया है। मध्यप्रदेश सरकार ने गुरुवार को ट्रायल रन की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। इसमें बताया गया है कि ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है। अभी तक क
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सरकार ने कोर्ट को बताया कि अगर इसी स्पीड से कचरा जलाया जाता है तो आगामी 72 दिनों में पूरा कचरा जल दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 72 दिनों में जहरीला कचरा जलाकर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन हो और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। वहां रहने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में यह पूरा कचरा जलाना चाहिए।
इधर आपत्तिकर्ता की ओर से भी कोर्ट में वकील पेश हुए जिन्होंने सरकार की रिपोर्ट पर सहमति जताई है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में पेश हुए एडवोकेट खालिद फखरुद्दीन ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब जून में है।