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रोटवीलर डॉग के हमले में 4-महीने की बच्ची की मौत: गुजरात कैबिनेट में उठा मामला, अब सरकार नए नियम बनाने की तैयारी में


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अहमदाबाद7 मिनट पहले

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बच्ची को उसकी मौसी गोद में लिए हुई थीं। इसके बावजूद रोटवीलर डॉग ने उस पर हमला बोल दिया था।

अहमदाबाद में सोमवार (12 अप्रैल) को रोटवीलर नस्ल के पालतू कुत्ते के हमले में 4 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी। बुधवार को कैबिनेट में भी यह मामला उठा और लंबी चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि चर्चा के अंत में यह फैसला लिया गया है कि कुत्तों को रखने के लिए भी नियम बनाए जाएंगे।

अहमदाबाद नगर निगम ने भी आने वाले दिनों में मवेशी पॉलिसी की तरह पालतू कुत्तों को लेकर भी नई पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने आदेशानुसार, जो लोग 31 मई तक पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही जुर्माना राशि भी बढ़ा दी जाएगी।

सिर्फ 5520 ने ही कराया है रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद नगर निगम ने 1 जनवरी से शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। जांच में पता चला है कि अहमदाबाद में 50,000 पालतू कुत्ते हैं, लेकिन अब तक (13 मई) केवल 5,520 लोगों ने ही पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराया है।

31 मई तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद शहर में पालतू कुत्तों की संख्या 50,000 से अधिक होने का अनुमान है। अहमदाबाद के लोग पालतू कुत्तों को पंजीकृत करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए नगर निगम के सीएनसीडी विभाग द्वारा अधिकतम पालतू कुत्तों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। जो लोग पालतू कुत्ते रखते हैं, वे 31 मई तक नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

31 मई के बाद लगेगा जुर्माना सीएनसीडी विभाग के प्रमुख नरेश राजपूत ने बताया कि शहर में नागरिकों द्वारा पालतू पशुओं के रूप में रखे गए कुत्तों की गिनती नहीं की जा रही है। नगर निगम के सीएनसीडी विभाग के माध्यम से पालतू कुत्तों के पंजीकरण की तिथि एक जनवरी से 31 मार्च थी। इसे बढ़ाकर अब 31 मई 2025 तक कर दिया गया है। जो लोग 31 मई तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और उनकी पंजीकरण की जुर्माना राशि भी बढ़ा दी जाएगी।

पालतू कुत्तों के लिए भी नीति लागू की जाएगी सीएनसीडी विभाग के प्रमुख नरेश राजपूत ने आगे कहा कि जिस प्रकार शहर में पशुओं के पंजीकरण के लिए पशु नीति लाई गई है। उसी तरह अब पालतू कुत्तों के लिए भी रजिस्ट्रेशन के साथ लाइसेंस प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आने वाले दिनों में नगर निगम पालतू कुत्तों के दाह संस्कार के लिए कुत्ता शवदाह गृह का निर्माण कराएगा। इसके उपयोग और कुत्तों के साथ घूमने पर रोक के संबंध में भी नियम बनाए जाएंगे।

नियमों के उल्लंघन पर सजा या जुर्माने का प्रावधान नहीं है कुत्ते को नियंत्रण में रखने के लिए उसके मुंह पर थूथन, जंजीर या पट्टा कहां लगाना है, इस बारे में दिशानिर्देश हैं। बच्चों को बगीचों या स्कूलों के पास खेलने के लिए न ले जाना, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर भोजन न कराना, तथा उनका टीकाकरण या बधियाकरण कराया गया है या नहीं, जैसे दिशा-निर्देश तो हैं, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर कोई नियम या दंड का प्रावधान नहीं है। यह भी स्पष्टता नहीं है कि जुर्माने या सजा के इस प्रावधान को लेकर पुलिस और नगर निगम को क्या कार्रवाई करनी चाहिए?

कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध था, लेकिन इसे हटा लिया गया। देश में 23 प्रकार के खतरनाक कुत्तों पर प्रतिबंध था, लेकिन यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। राज्य सरकार ऐसे खतरनाक कुत्तों को रखने के लिए विशेष नियम भी लाएगी। पिटबुल टेरियर, टोसा टेम, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, सेंट्रल एशियन शेफर्ड डॉग समेत 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध था, जिसे अब हटा लिया गया है।

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