लखनऊ8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मंगलवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर सुनवाई हुई। नेहा ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती दी है।
नेहा का कहना है- उन्हें दुर्भावनावश फंसाया गया है। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। वहीं, अपर महाधिवक्ता वी.के. शाही और शासकीय अधिवक्ता वी.के. सिंह ने न्यायालय से कहा है- नेहा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
उन्होंने कोर्ट से इन सबूतों को पेश करने के लिए समय मांगा है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बी.आर. सिंह की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 मई तक टाल दी है।अगली सुनवाई पर उन्हें सबूत पेश करना होगा।
दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप
मामला 22 अप्रैल को हुई पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा है। नेहा ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे। सरकार पर सवाल उठाए थे। इन पोस्टों से आहत होकर अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में नेहा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
नेहा के खिलाफ दर्ज हुई FIR में आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने वाली पोस्ट की है।
एफआईआर पर नेहा ने थी प्रतिक्रिया
अपने खिलाफ दर्ज FIR पर नेहा ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, “पहलगाम हमले के जवाब में सरकार ने अब तक क्या किया है? क्या आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है? अगर हिम्मत है, तो जाकर आतंकवादियों के सिर वापस लाओ!”
