मध्य प्रदेश के सभी जिला अदालतों में वकील 15 अप्रैल 2025 से 15 जुलाई 2025 तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकेंगे। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए काले कोट से छूट देने का निर्णय लिया है।
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इस अवधि में वकील सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद, धारीदार या ग्रे रंग का पैंट पहनकर और एडवोकेट बैंड लगाकर जिला अदालतों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे।
इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया कि, भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए काले कोट से छूट देने का फैसला किया है। इससे गर्मी से परेशान वकीलों को काफी राहत मिलेगी।
हालांकि, यह छूट केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लागू होगी, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को काले कोट में ही पैरवी करनी होगी। काउंसिल के इस फैसले से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को लाभ मिलेगा।