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हैदराबाद2 मिनट पहले
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केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून देश में लागू किया था।
हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने संशोधित वक्फ कानून के खिलाफ रविवार से ‘वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ’ नाम से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
बोर्ड ने कहा- संशोधित वक्फ कानून धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के खिलाफ है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
AIMPLB ने कहा- केंद्र सरकार संवैधानिक मूल्यों की जगह सांप्रदायिक हितों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। बोर्ड ने कहा है कि वह तक देशभर में प्रदर्शन करता रहेगा।
बोर्ड के सदस्य मौलाना गयास अहमद राशदी ने कहा-

किसी भी देश की तरक्की वहां के नागरिकों को मिलने वाले न्याय पर निर्भर करती है। अगर किसी देश की केंद्र सरकार सभी समुदायों, वर्गों और लोगों को न्याय नहीं देती, उनके मौलिक अधिकारों को नहीं मानती, तो न सरकार मजबूत हो सकती है और न ही देश आगे बढ़ सकता है।
वक्फ संशोधन बिल (अब कानून) 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को 5 अप्रैल की देर रात मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को इसे देश में लागू किया था।

हैदराबाद AIMPLB ने क्या कहा…
- हमारा देश कई धर्मों और समुदायों से मिलकर बना है। जब हमारा संविधान बनाया गया था, तब हर धार्मिक और सामाजिक समूह के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे। इन सिद्धांतों का समूह ही संविधान कहलाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए सांप्रदायिकता को प्राथमिकता दी है।
- आंदोलन के पहले चरण में 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक देशभर में प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन के तहत देशभर में रैलियां की जाएंगी। 18 मई को हैदराबाद में एक राउंड टेबल मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसी तरह की मीटिंग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में भी की जाएंगी।
- 22 मई को शाम की नमाज के बाद ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड में महिलाएं आंदोलन करेंगी। इसमें बोर्ड के कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। 25 मई को दोपहर 2 बजे से 2.30 बजे तक हैदराबाद के साथ-साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ह्यूमन चेन बनाई जाएगी।

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया। बोर्ड ने 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि पोर्टल पर दिख रही सभी प्रॉपर्टियां 2013 में ही रजिस्टर हुई थीं। केंद्र के हलफनामे में यह बात न होने पर बोर्ड ने इसे ‘झूठा हलफनामा’ कहा है। पूरी खबर पढ़ें…