वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार ने सात साल बाद मासूम से दुष्कर्म के आरोपी के केस में सजा सुनाई। लगातार गवाहों और साक्ष्यों के बाद लंबित केस में पीड़िता को न्याय दिया।
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कोर्ट ने दुष्कर्मी को दोषी पाते हुए 20 साल का कठोर कारावास दिया। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना भी लगाया, जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया।
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वाराणसी पॉक्सो कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि 11 जुलाई 2018 को तूफानी कुमार उसकी पांच वर्षीय पुत्री को बहल-फुसलाकर जंगल में ले गया और यौन शोषण किया। जब उसकी लड़की घर आई तो डर के मारे रो रही थी। बाद में तूफानी का नाम लेकर बताया कि आरोपी बहलाकर बगीचे में ले गया था।
पीड़िता ने बताया कि वहां पर तूफानी ने उसके साथ अश्लीलता की और दुष्कर्म जैसा काम किया। पीड़िता के पिता ने शिवपुर थाने में 13 जुलाई वर्ष 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्य के अवलोकन के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
पांच वर्षीय मासूम बच्ची से यौन शोषण के मामले में तूफानी कुमार को 20 साल का कठोर कारावास भुगतने की सजा दी। साथ ही, कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।