Thursday, April 10, 2025
Thursday, April 10, 2025
Homeउत्तर प्रदेशविंध्याचल धाम के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेगा तंबाकू: खाने...

विंध्याचल धाम के 100 मीटर दायरे में नहीं बिकेगा तंबाकू: खाने और बेचने पर कोटपा के तहत होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा जुर्माना – Mirzapur News


मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सीएल वर्मा ने की। बैठक में खासतौर पर विंध्याचल धाम मे

.

विद्यालयों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती बैठक में निर्देश दिए गए कि विद्यालयों के 100 गज के दायरे में आने वाली तंबाकू की दुकानों को हटाने के लिए जिला स्तरीय स्क्वायड टीम का सहयोग लिया जाएगा। उप मुख्य चिकित्साधिकारी और नोडल अधिकारी डॉ. मुकेश प्रसाद ने कोटपा अधिनियम की धारा 5 और 7 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला।

विंध्याचल मंदिर परिसर में सख्त कार्रवाई मुख्य चिकित्साधिकारी ने विशेष तौर पर विंध्याचल मंदिर परिसर में कोटपा अधिनियम के सख्त पालन की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि मंदिर परिसर और उसके आसपास तंबाकू उत्पादों का न तो विक्रय हो और न ही सेवन।

अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां बैठक में जिला स्तरीय इनफोर्समेंट स्क्वायड, डीएलसीसी समिति, और प्राधिकृत अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि कोटपा अधिनियम का पालन हर हाल में कराया जाए।

तंबाकू छोड़ने के लिए हेल्पलाइन की जानकारी जिला सलाहकार डॉ. राजेश कुमार ने प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त कार्यालय और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, वे मंडलीय चिकित्सालय के कक्ष संख्या-205 में संपर्क कर सकते हैं। बैठक को सफल बनाने में जिला सलाहकार डॉ. राजेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता माण्डवी देवी, विपिन कुमार गुप्ता और डाटा ऑपरेटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular