नई दिल्ली12 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसी को विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह टिप्पणी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेता की हत्या के आरोपी को जमानत देते हुए की।
बेंच ने नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के वकील से कहा- आप किसी को उसकी विचारधारा के लिए जेल में नहीं डाल सकते। हम यह चलन देख रहे हैं। उन्होंने एक खास विचारधारा अपना ली है, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता है।
साल 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में RSS नेता श्रीनिवासन की हत्या मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की केरल यूनिट के तब के महासचिव अब्दुल साथर को आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि हत्या में अब्दुल की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।
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