विदिशा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की नगर इकाई ने डीजे को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की मांग की है। पंचायत के सदस्यों ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया को सौंपा।
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ग्राहक पंचायत का कहना है कि प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण डीजे संचालक न्यायालय और जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। डीजे संचालक बिना अनुमति के वाहनों को मॉडिफाई कर सड़कों पर चला रहे हैं। यह आरटीओ नियमों का उल्लंघन है और दुर्घटनाओं को बढ़ावा देता है।
90 से 120 डेसीबल तक होता है शोर नगराध्यक्ष कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार 80 डेसीबल से अधिक का शोर प्रतिबंधित है। लेकिन डीजे का शोर 90 से 120 डेसीबल तक होता है। उन्होंने कहा कि डीजे का शोर बच्चों की श्रवण शक्ति को प्रभावित कर रहा है और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहा है।
मैरिज गार्डन में डीजे बजाने की अनुमति न दें ज्ञापन में मांग की गई है कि संविधान में दिए गए जीवन के अधिकार के तहत डीजे को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही सड़कों और मैरिज गार्डन में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। ज्ञापन देने वालों में विनोद के. शाह, मनीष कुशवाह, प्रदीप मालवीय, मुन्ना लाल, झिरमिलसिंह, विनोद दुबे और अरुण कुशवाह शामिल थे।