विदिशा जिले में मान्यता नवीनीकरण नहीं कराने वाले 71 निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल के आदेश के मुताबिक ये स्कूल आरटीई एक्ट 2009 के तहत मान्यता के बिना संचालित नहीं किए जा सकते।
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डीपीसी आर पी लखेर ने बताया कि
इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2025 या उससे पहले समाप्त हो रही है। शिक्षा केंद्र ने मान्यता नवीनीकरण के लिए तीन बार मौका दिया। स्कूलों को 23 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक आवेदन करना था। विशेष शुल्क के साथ 14 फरवरी 2025 तक का समय दिया गया था।
अब इन स्कूलों को 15 अप्रैल 2025 तक अपना सारा रिकॉर्ड संकुल केंद्र में जमा करना होगा। इसमें प्रवेश पंजी, टीसी रजिस्टर और परीक्षा फल पत्रक शामिल हैं। रिकॉर्ड जमा करते समय बीईओ, बीआरसी और संकुल प्राचार्य मौजूद रहेंगे।
स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों का नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं। अगर कोई स्कूल मान्यता के बिना संचालित पाया जाता है, तो आरटीई नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से करीब 5000 बच्चों को दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।