सहारनपुर में एक विधवा से प्लाट दिलाने के नाम पर 31 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता पुलिस के चक्कर काटकर थक गई, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी प्लाट दिलाने के नाम पर रकम ह
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पीड़िता रेखा पत्नी स्व.धन्नू ने एसीजेएम प्रथम कोर्ट में धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत वाद दायर किया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि आरोपी नवीन कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह निवासी देवेंद्र नगर और राजेंद्र कुमार पुत्र शिवदयाल निवासी देहरादून ने मिलकर महिला और उसके देवर राजेश कुमार के साथ धोखाधड़ी की है।
पीड़िता ने बताया कि उसके देवर राजेश की जान-पहचान नवीन कुमार से थी। नवीन ने रेखा और राजेश को राजेंद्र नामक प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाया और कहा कि उसके पास देहरादून के पछवादून क्षेत्र में 117 वर्गगज का प्लॉट है, जो जल्दी ही महंगा होने वाला है। उन्होंने उक्त प्लॉट 36 लाख रुपए में बेचना बताया, जिसमें से 35 लाख रुपए रेखा और राजेश ने दिए।
रेखा के अनुसार, 17 लाख रुपए उसके देवर ने नगद दिए और बाकी की रकम 16 लाख रुपए उसने अपने एवं अपने पुत्र विशाल के खातों से RTGS के जरिए ट्रांसफर की। इसके अलावा 2 लाख रुपए नगद में गवाह राकेश सैनी और विशाल के सामने राजेंद्र को दिए गए। लेन-देन के बाद दोनों आरोपी बैनामा टालते रहे।
जब पीड़िता को पता चला कि प्लॉट की कीमत उतनी नहीं है जितनी बताई गई थी। जब रकम वापस मांगने पर दबाव बनाया गया तो 25 नवंबर 2024 को सिर्फ 4 लाख रुपए ही रेखा के खाते में वापस किए गए, बाकी रकम लौटाने का वादा किया गया, लेकिन वह आज तक नहीं मिली।
रेखा का कहना है कि 9 जनवरी 2025 को दोनों आरोपी उनके घर ग्राम चकहरेटी आए। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो दोनों ने गंदी-गंदी गालियां दीं, थप्पड़-घूंसे मारे और कहा कि हमने तुमसे पैसे हड़पने के लिए ही दोस्ती की थी। मौके पर मौजूद राकेश सैनी और विशाल ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता ने थाना जनकपुरी और उसके बाद एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।