जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल
दतिया जिला पंचायत सीईओ अक्षय कुमार तेम्रवाल ने सोमवार को एक स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने माध्यमिक शिक्षक संजूलता तिवारी के मेडिकल अवकाश को उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाना पाया गया।
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इसके बाद सीईओ ने प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक ने अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही दिखाई है। यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1995 के नियम 3 का उल्लंघन है।
7 दिनों में देना होगा जवाब
प्रधानाध्यापक को 7 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। समय सीमा में जवाब नहीं मिलने या जवाब संतोषजनक नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक वेतन वृद्धि रोकने या निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16(क) और 16(4) के तहत की जाएगी।